
टोंक। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ देवप्राज मीणा ने बताया कि कोविड 19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार/परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रूपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। कोविड 19 से ग्रसित होने के बाद अस्पताल व घर पर जिनके परिजनों, रिश्तेदारों की मृत्यु हुई हैं और जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड 19 दर्ज है वे लोग जिन्होंने अभी तक अनुग्रह राशि का आवेदन कर राशि प्राप्त नही की है सकते हैं।
इसके अलावा वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु, कोविड जांच में पॉजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाए जाने के तीस दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो
एवं व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नगेटिव हो चुका है तथा ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई है, भले ही वे नगेटिव आ गया हो ऐसे मृत व्यक्तियों के परिजन/ रिश्तेदार आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड 19 मृत्यु का प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा।
अन्य सभी प्रकरणों में जिला कलक्टर स्तर पर राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कोविड 19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के रितेदार/परिजनों द्वारा आवेदक का जनाधार, आधार, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से आवेदन के संबंध के दस्तावेज आदि सहित ई मित्र के माध्यम से राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं ।
ऐसे परिवार या परिजन जिनके घर मे कोविड19 से मृत होने पर वो पूर्व में उक्त अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके है वो आवेदन नही करें।अधिक जानकारी के लिए वेबसाइटhttps://sje.rajasthan.gov.in से ली जा सकती है।