Tonk। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सौम्या झा ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (prdhanmantri aawas yojana)के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों द्वारा प्रथम व द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवासो का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, उनके विरूद्ध भी पीडीआर एक्ट के तहत अमल में लाई जा रही है।