टोंक (फ़िरोज़ उस्मानी)।नाबालिग को घर से बहला फुसला कर अन्य शहर में ले जाकर कई माह तक दुष्कर्म करने के 2 वर्ष पुराने एक प्रकरण में टोंक पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने दो जनों आमिर और रघु उर्फ बंटी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
आरोपियों पर 2 लाख 11 हज़ार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने बताया कि सदर थानान्तर्गत नाबालिग के पिता ने 29 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी जो वापस नही आई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर लिया।
बहला फुसला ले गए आरोपी
नाबालिग ने अपने बयानों में बताया कि दोपहर के समय आमिर उसके घर आया था और बहला फुसला कर कोटा भागकर चलने की बात कही। आमिर ने नाबालिग को घर के बाहर बुलाया, जहां पहले से ही आमिर और उसका दोस्त रघु उर्फ बंटी बाइक लेकर खड़े थे। दोनों उसे बाइक पर बैठकर निवाई ले गए। इस दौरान रघु वापस लौट गया। आमिर उसे जयपुर से सवाईमाधोपुर ले गया। इसके बाद कोटा रेलवे स्टेशन के पास एक मुसाफिर खाने में ले गया।
महीनों करता रहा दुष्कर्म
जहां नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध 15 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद कोटा स्थित घंटा घर के पास एक कमरा किराए पर लेकर उसे वहां रखा। लगभग पांच माह तक आमिर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आमिर अब्बासी पुत्र असगर अली निवासी संतोष नगर बमोर रोड टोंक और रघु उर्फ बंटी पुत्र बाबुलाल निवासी नायकों का मोहल्ला छावनी टोंक को गिरफ्तार कर लिया।
23 गवाह पेश किए
दोनों के खिलाफ 01 फरवरी 2023 को न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की और से 23 गवाह और 62 दस्तावेज पेश किए गए।जिस पर विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट टोंक ने आमिर और रघु उर्फ बंटी को आरोपी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारवास की सज़ा सुनाई है। तथा दोनों आरोपियों पर 2 लाख 11 हज़ार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।