Tonk News । टोंक जिला कलेक्टर के.के.शर्मा (Tonk District Collector KK Sharma) ने आदेश जारी कर एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 1867 एवं द राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19)के संक्रमण को टोंक जिले में फैलने से रोकने के उद्देश्य से शनिवार रात 9ः00 बजे से 23 मार्च को रात्रि 9ः00 बजे तक चाय की दुकान, पान की दुकान, कचोरी, समोसा, मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ (रेडी टू ईट) सहित समस्त दुकाने/प्रतिष्ठान पूर्णत बन्द रखने के आदेश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि जिला क्षेत्र टोंक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं यथा मेडिसिन, राशन/किराना, दूध, सब्जी, पैक्ड खाद्य सामग्री,बेकरी की दुकान, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प, रिटेल आउटलेट,पानी सप्लाई, बैंक व एटीएम इससे मुक्त रहेंगें।