Tonk News । COVID-19 कोरोना वायरस से राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में खाद्य संबंधी, किराना की दुकाने, फल, सब्जी, मेडिकल, पेट्रोल पम्प एवं गैस ऐजेन्सी को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है। जिला रसद अधिकारी विनीता शर्मा ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान जिला क्षेत्र में किराना एवं आवश्यक वस्तु की दुकाने सुबह 7 से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी।
उक्त दुकानों पर ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए दुकानदार द्वारा मार्किंग करवाई गई है। व्यापारी मुंह व नाक पर मास्क, रूमाल व स्काफ कपडे का उपयोग करें तथा आम लोगो को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि दुकानदार द्वारा ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाए रखते हुए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो इसका ध्यान रखा जाए तथा गैर आवष्यक व्यक्तियों की उपस्थिति नही होनी चाहिए। दुकानदार सेनेटाईजर एवं साबुन से अपने हाथों की सफाई नियमित रूप से करें।