Tonk News (फ़िरोज़ उस्मानी)। कोरोना वायरस(COVID-19) के संक्रमण को टोंक जिले में फैलने से रोकने के उद्देश्य से टोंक जिला कलक्टर के.के.शर्मा ने आदेश जारी कर एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 1867 एवं द राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए। जिसके तहत 31 मार्च तक चाय की दुकान, पान की दुकान, कचोरी, समोसा, मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ (रेडी टू ईट) सहित समस्त दुकाने/प्रतिष्ठान पूर्णत बन्द रखने के आदेश जारी किए है।
आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब बंद
कलेक्टर के.के.शर्मा ने बताया कि 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय,अर्द्धसरकारी उपक्रम,स्वायत्तशासी संस्थाएं,राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यालय, मॉल, दुकानें, फैक्ट्री, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज,सिटी परिवहन, प्राईवेट बसे, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा आदि) पूर्णत बन्द कर दिए गए है।
कुछ विभागों को छोड़ बंद से मुक्त रहेंगें।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला क्षेत्र टोंक में मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं,सभी प्रकार के चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर,राशन/किराना,दूध,फल व सब्जी की दुकानें, पैक्ड खाद्य सामग्री, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें,पोस्ट ऑफिस, बैंक व एटीएम इस बन्द से मुक्त रहेंगें।
उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।