झालावाड़ / जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा राकेश पारेता पुत्र रामकल्याण तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल शेरपुर अतिरिक्त कार्यभार कोटडी तहसील पिडावा हाल पटवारी पटवार मण्डल जाजनी तहसील पचपहाड़ को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 (1) के अनुसरण में 25 अप्रेल 2022 से राजकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस फ्रोम सर्विस) कर दिया गया है।
विदित है कि तत्कालीन पटवारी राकेश पारेता को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम कोटा द्वारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1999 के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने पर 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड व धारा 13(1) (डी) सपठित धरा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध में दोषसिद्ध किए जाने पर 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।