सरपंच पद के नाम में यह दस्तावेज होगें

liyaquat Ali
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Tonk News – जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा (District Election Officer KK Sharma) ने बताया कि आगामी पंचायतीराज आम चुनाव 2020 (Panchayati Raj General Election 2020) के तहत सरपंच (Sarapanch) पद के नाम निर्देषन में आमजन में व्याप्त भ्रांतियों के निवारण के लिए उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें ।

जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा ने बताया कि नाम निर्देषन पत्र प्रारूप 4, संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा – प्रारूप 4 घ ,क्रियाषील स्वच्छ शौचालय की घोषणा, उपाबंध -1 बी (केवल सरपंच के लिए) अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल अचल संपति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र जो 50 रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा और यह शपथ नोटरी से प्रमाणित शुदा अपेक्षित होगा ।

उन्होने बताया कि  सांख्यिकी सूचना फार्म (केवल सरपंच के लिए) मय पासपोर्ट साईज फोटो – इस प्रपत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाईल नम्बर, जाति ,व्यवसाय,षैक्षणिक योग्यता और राजनैतिक दल से यदि संबंध है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती हैं जिसको कहीं से भी प्रमाणित करवाना आवष्यक नही है।

नाम निर्देषन पत्र भरने के लिए – प्रतिभूति निक्षेप राषि (केवल सरपंच के लिए) 500रू. हैं । यदि अभ्यर्थी महिला,ओबीसी,एससी एवं एसटी का व्यक्ति है और इस बाबत नाम निर्देषन पत्र के साथ ओबीसी,एससी व एसटी का प्रमाण -पत्र पेष करता हैं तो प्रतिभूति निक्षेप राषि 250 रू. जमा होगी । यह राषि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देषन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निग अधिकारी को जमा करवानी होगी ।

जिला निर्वाचन अधिकारी के.के.शर्मा ने बताया कि आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण के अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवष्यक होगा । यह प्रमाण पत्र नाम -निर्देषन पत्र के साथ जमा करवाना आवष्यक हैं। उन्होने बताया कि निर्वाचन लडने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए । आयु के बारे मंे विवाद होने पर मतदाता सूची में लिखी आयु के स्थान पर शैक्षणिक या जन्म प्रमाण -पत्र मे वर्णित जन्म दिनांक को माना जाएगा।

अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र / ग्राम पंचायत से चुनाव लड रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र / ग्राम पंचायत का मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य हैं। कोई अभ्यर्थी पूर्व में पंचायतीराज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद से अदेय प्रमाण -पत्र प्राप्त कर नाम निर्देषन पत्र के साथ पेष करना होगा । मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्रुटि के आधार पर नाम निर्देषन पत्र खारिज नही किया जाता हैं।

उन्होने बताया कि समस्त उपखण्ड़ कार्यालय में नाम निर्देषन के सेट उपलब्ध करवाये गये हैं। शपथ पत्र आदि पूर्व में तैयार करवाने के लिए नाम निर्देषन पत्र की फोटो प्रतियां उपखण्ड़ कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्ति शपथ पत्र एवं नाम निर्देषन पत्र तैयार करने का कार्य पूर्व में कर सकते है। उन्होने बताया कि उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज यथा चरित्र प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण -पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड,भामाशाह ,मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन आदि की आवष्यकता नही हैं।

 

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