बोला हाईकोर्ट सीकर एसपी थानाधिकारियों पर करे कार्रवाई

liyaquat Ali
2 Min Read

जयपुर

हाईकोर्ट ने विवाहिताओं के अपहरण से जुड़े मामले में अदालती आदेश की प्रभावी पालना नहीं करने पर सीकर एसपी को धोद और नीमकाथाना के थानाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने दोनों विवाहित जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और एसपी शर्मा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश छोटूराम तथा सचिन कुमार की ओर से दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करते हुए दिए।

सरकारी वकील शेरसिंह महला ने बताया कि छोटूराम ने गत 6 जून को धोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी सरिता देवी के परिजन उसका अपहरण कर ले गए। मामले में हाईकोर्ट ने गत 18 जून को एसपी को आदेश जारी कर विवाहिता को पेश करने को कहा था। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट में स्वयं पेश हुई विवाहिता को थाने के एएसआई ने उसकी बड़ी बहन को सौंप दिया।

अदालत को इसकी जानकारी मिलने पर एसपी को निर्देश देते हुए थानाधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं सचिन कुमार के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि गत 23 अप्रैल को दंपती को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई। जिसके चलते गत 4 मई को उसका अपहरण कर लिया गया। ऐसे में पुलिस अधीक्षक नीम का थाना के एसएचओ पर विभागीय कार्रवाई करें।

Share This Article
Follow:
Sub Editor @dainikreporters.com, Provide you real and authentic fact news at Dainik Reporter.
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *