देवली
राजकीय चिकित्सालय देवली में सविंदा पर कार्यरत सविंदा कार्मिकों की सेवासमाप्त कर उनके स्थान पर अन्य प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को लगाए जाने के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने रोक लगाते हुए ,राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव, निदेशक, टोंक के मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी ,देवली राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी तथा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी देवली के सदस्य सचिव को नोटिस जारी 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देवली राजकीय चिकित्सालय में सविंदा पर कार्यरत अनुराज मीणा सहित आधा दर्जन अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए ।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता सविंदा पर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से हेल्पर के पद वर्ष 2016 से कार्यरत है तथा इनकी सेवा अवधि समय समय पर बढाई जाती रही है ,किन्तु मेडिकल रिलीफ सोसाइटी देवली ने 14 जून 2019 को विज्ञप्ति जारी कर प्लेसमेंट एजेंसी से टेंडर माँग लिए इस कारण उनकी सेवा समाप्त की जा रही है ।
अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के बाद 14 जून की एन आई टी की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए,याचिकर्ताओ की सेवाएं अनवरत जारी रखने के आदेश दिए है ।