राजस्थान में धार्मिक जुलूस, शोभायात्रा व डीजे पर रोक नही, बशर्ते..

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर/ राजस्थान में आगामी तीनों में धार्मिक आयोजन रामनवमी हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभायात्रा और धार्मिक आयोजनों तथा इन शोभा यात्राओं में डीजे बजाने को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा निकाले जा रहे आदेश को लेकर असमंजस और दूसरी तरफ सरकार द्वारा रामनवमी और हनुमान जयंती पर मंदिरों में आयोजन करने की पहल को लेकर चल रहे।

Religious processions, processions and DJs are not banned in Rajasthan, provided ..

विरोधाभास कोमल मध्य नजर आज सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत धार्मिक आयोजनों में जुलूस और शोभायात्रा निकालने तथा डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं होने तथा इस संबंध में शर्तें पूरी करने के आदेश निकाले हैं ।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने इस संबंध में आज एक आदेश जारी किया है इस आदेश के तहत

1– सार्वजनिक कार्यक्रम शोभायात्रा प्रदर्शन के संबंध में आयोजक निर्धारित प्रारूप में उपखंड मजिस्ट्रेट/ /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर /प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र पेश

2– उपखंड मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट /नगर / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के पश्चात प्रार्थना पत्र को निस्तारित करेंगे

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3- उपखंड /मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट /नगर /प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांकप. 6(06) कानून- व्यवस्था /2018-22/471 दिनांक 30/3/2022( प्रति सलग्न) मैं गणित बिंदुओं एवं समय-समय पर इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेंगे

4– उपखंड मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ नगर /प्राधिकृत अधिकारी इससे सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखें

5– उपखंड मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ नगर /प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान करेंगे ।

6– उपखंड मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ नगर /प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक/ उप आयुक्त को देंगे।

उत्तर दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 के अंतर्गत एवं विधिक प्रावधानों में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए

विदित है की अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप में कल दो अलग-अलग आदेश निकाले थे जिसमें अजमेर जिले में धारा 144 तथा धार्मिक आयोजनों में डीजे बजाने पर रोक संबंधी आदेश दे इसको लेकर विरोध की सुगबुगाहट के बाद आज बैकफुट पर आते हुए जिला कलेक्टर ने बयान जारी किया कि जुलूस और डीजे बजाने पर रोक नहीं है अनुमति लेकर जुलूस निकाला जा सकता है और डीजे बजाए जा सकता है

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम