Bhilwara news । जिला मजिस्टेªट राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश जारी कर जिले के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए भीलवाडा जिले के उपखण्ड मुख्यालय रायपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन साधारतया प्रतिबंधित रहेगा।