भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए घनश्याम तिवाड़ी और कांग्रेसी नेता सुरेश मिश्रा का निचली अदालतों में चल रहे मानहानि प्रकरणों में राजीनामा हो गया है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर मानहानि परिवादों को विड्रा कर लिया है। जिसे स्वीकार करते हुए निचली अदालत ने तिवाड़ी से कोर्ट फीस के तौर पर लिए करीब दो लाख रुपए से अधिक की राशि लौटाने को कहा है।
गौरतलब है कि तीन मार्च,2013 को कांग्रेसी नेता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तिवाड़ी पर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। वहीं उसी दिन तिवाड़ी ने एक टीवी चैनल पर मिश्रा को चंदा लेकर काम करने वाला और दलाल बताया था।
घटना को लेकर तिवाड़ी ने निचली अदालत ने मिश्रा के खिलाफ एक करोड़ एक लाख रुपए की मानहानि का दावा दायर किया था। इसे लेकर तिवाड़ी की ओर से कोर्ट फीस के तौर पर दो लाख रुपए से अधिक की राशि भी अदालत में जमा कराई गई थी। वहीं मिश्रा ने तिवाड़ी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया था।