अजमेर में बिना लाईसेंस नवीनीकरण के दवाओं का व्यापार करने दो मेडिकल स्टोर्स पर सेशन न्यायालय, अजमेर ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के तहत दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
औषधि नियंत्रक राजा राम शर्मा,ने बताया कि अजमेर की फर्म किशोर मेडिकल स्टोर का लाईसेंस उनके आवेदन पर औषधि नियंत्रण संगठन ने एक जनवरी 2008 को निरस्त कर दिया था।
इसके बाद भी फर्म ने दवाओं का व्यापार जारी रखा तो औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर ने न्यायालय में भागीदार मुरलीधर तथा किषोर कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया था। इसी क्रम में दूसरे मामले में क्षैत्रपाल हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर को भी अनियमितता का दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने जुर्माने से दंडित किया है।