पीटीआई भर्ती में नही जोड़े खेल के अंक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य से माँगा जवाब

liyaquat Ali
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Tonk News / Dainik reporter – राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ (Jaipur Bench of Rajasthan High Court) ने मंगलवार  को पीटीआई भर्ती 2018(PTI Recruitment 2018) में अभ्यर्थी को खेल के अंक नही देने के मामले में राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव ,शिक्षा निदेशक तथा राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर  चार सप्ताह में जवाब तलब किया है ।

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा (Judge Sanjeev Prakash Sharma)की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश ज़िले के पारली निवासी पंकज भारद्वाज द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा (Advocate Laxmikant Sharma Malpura) के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए ।

याचिका में बताया गया है कि राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने  4 मई 2018 को  शारीरिक शिक्षक के 4500 पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगें थे ,इसमे याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था ,विज्ञप्ति में शर्त थी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तथा विजेता को  भर्ती में अंक दिए जाएंगे ।

याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया तथा चयन बोर्ड द्वारा  जारी किए गए प्रथम परीक्षा परिणाम में खेल के अंक जोड़ते हुए परिणाम जारी किया ,किंतु चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल के 16 अंक नही दिए गए,इसकारण वह चयन से वंचित हो गया ,जिसे याचिका में चुनोती देते हुए अदालत से गुहार की गई है कि याचिकाकर्ता को खेल के अंक देते हुए  उसका दुबारा परिणाम जारी किया जावे ।

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