अब स्कूल में मोबाइल फोन चलाया तो होगी कार्रवाई

Manish Bagdi
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निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ने भेजा पत्र

देवली। अब सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल चलाया तो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ओम कसेरा ने स्कूल समय के दौरान मोबाइल चलाने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है।

             ज्यादातर स्कूल में अध्यापकों की ओर से कक्षाओं में मोबाइल फोन किया जाता है। ऐसी अधिक मात्रा मेंं शिकायते रहती है। जो गलत है। स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निदेशक दो बिन्दू आधारित निर्देश जारी किए है। इसमें बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी व मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों व शिक्षकों पर शाला परिसर में फोन पर बात करने पर पाबंदी लगाई जाएं।

           इसका उल्लघंन करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएं। साथ में निदेशक ने यह भी निर्देश दिया कि, हिदायत देने के बावजूद नियम का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों के खिलाफ राजस्थान असैनिक सेवा आचरण नियम-1971 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएं। निदेशक ने इस आदेश की पालना के लिए स्कूल के सूचना पट्ट पर लिखने व प्रार्थना सभा में इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है।

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परिचय- वर्ष 2000 से पिता श्री राजेन्द्र बागड़ी के मार्गदर्शन में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान पत्रकारिता की शुरुआत कम्प्यूटर पर खबरे कम्पोज करने के साथ हुई। इसके साथ ही देवली में राजस्थान पत्रिका में प्रेस फोटोग्राफर व सहायक संवाददाता के रूप में काम किया। इस दौरान क्राइम, जनसमस्या, घटना, दुर्घटना, राजनैतिक आयोजन, धार्मिक से जुड़ी कई खबरें व स्टोरी कवर की। वर्ष 2009 से राजस्थान पत्रिका के भीलवाड़ा संस्करण में भी रिपोर्टर का कार्य शुरू किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2017 से A1 TV rajasthan न्यूज़ चैनल में देवली रिपोर्टर के रूप में कार्यरत।
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