राजस्थान में अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर ACB बिना अनुमति नही कर सकेगी पूछताछ

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर/ राजस्थान प्रशासनिक सेवा आर्य एसोसिएशन के दबाव के बाद गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन एक्ट पर केंद्र की एस ओ पी(SOP) जारी कर भ्रष्टाचार के सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगने पर अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीधे पूछताछ नहीं कर सकेगा इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी लेकिन यह SOP रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मामलों में लागू नहीं होगी। इस नई SOP ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर एक तरह से लगाम लगा दी है या यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एसीबी के पर कटिंग कर दिए गए हैं।

गृह विभाग से जारी SOP के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अब किसी भी खराब सरकारी कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ जांच करने और पूछताछ करने से पहले संबंधित विभाग से एक थे प्रारूप में मंजूरी लेनी होगी और एसीबी इस नई s.o.p. के निर्धारित मापदंड से ही जांच कर सकेंगे अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीधे बिना मंजूरी किसी अधिकारी कर्मचारी को ने पूछताछ के लिए बुलाया सकेगा और नहीं जहां शुरू कर सकेगा।

कौन किस से कर सकेगा पूछताछ

मंत्री विधायक सातवें वेतन आयोग के तहत पर लेवल 15 और इससे ऊपर के कर्मचारी बोर्ड आयोग निगम और राजनीतिक इकाई के चेयरमैन में सदस्यों से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में काम कर रहे डायरेक्टर जनरल डीजे स्तर के अधिकारी ही सरकार की मंजूरी के बाद जांच और पूछताछ कर सकेंगे इससे नीचे स्तर का एसीबी का अधिकारी जांच और पूछताछ नहीं कर सकेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जूनियर अधिकारी सरकार के अधिकारियों से पूछताछ नहीं कर सकेंगे रैंक के हिसाब से ही पूछताछ करने वाले एसीबी अधिकारी का स्तर तय किया है जो इस प्रकार है पहले वाली 21:00 से 24:00 तक के अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ के लिए एसीबी के एडीजी ग्यास के बराबर की रैंक का अधिकारी ही सरकार की मंजूरी के बाद जांच और पूछताछ कर सकेगा।

राज्य सेवा के अधिकारियों के पहले वाला 12 से 20 तक के अधिकारियों कर्मचारियों पूछताछ और जांच के लिए आईजी या डीआईजी स्तर का अधिकारी पूछताछ और जांच करेगा अधीनस्थ सेवा मंत्रालय कर्मचारी और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों से एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जांच और पूछताछ कर सकेंगे वह भी सरकार की मंजूरी के बाद

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम