जहाजपुर
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2002 की धारा 26 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी के दोनों और स्थाई एवं अस्थाई सड़क के अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2002 की धारा 26(2) व 26(6) के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए स्थाई अस्थाई ढांचे को तत्काल एक पखवाड़े के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया। लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हट पाये।नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अतिक्रमण नहीं हटाने की सूरत में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय का भार अतिक्रमण करने वालों को ही वहन करना होगा।गौरतलब है कि 22 जुलाई को महाप्रबंधक सर परियोजना निदेशक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी के दोनों और हो रहे अतिक्रमण हटाने का जहाजपुर सहित कई जगहों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सह परियोजना निदेशक द्वारा नोटिस जारी किए गए थे।
(आज़ाद नेब)