कोई भी व्यक्ति न तो न्याय से न ही जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हों-बंसल

liyaquat Ali
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव पंकज बंसल टोंक में केएनमोदी यूनिर्वसिटी के विधि छात्रों को जनकन्याणकारी योजनाओं एवं विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए।

Tonk News / Dainik reporter (रोशन शर्मा ) : टोंक जिले के.एन.मोदी यूनिवर्सिटी निवाई (KN Modi University Niwai) के विधि के विद्यार्थियों (Students of law) ने मंगलवार को एडीआर सेन्टर (ADR Center) टोंक की विजि़ट की जिसके तहत  अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव पंकज बंसल (Additional District and Sessions Judge and District Legal Services Authority Tonk Secretary Pankaj Bansal)ने छात्र- छात्राओं को विधिक साक्षरता संबंधी जानकारी दी।

उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यो एवं संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति न्याय (Person justice) से वंचित नही रहे न ही किसी विधिक सहायता से अनभिज्ञ हो इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कोशिश हैं कि जनकल्याणकारी योजनाअेों की जाकनारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे इसके लिए शिविा लागये जा रहें हैं।

उन्होनें विधि छात्रों को पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत विभिन्न अपराध के पीडि़तों को दी जाने वाली सहायता राशि, पीडित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ब्लात्संग, पुनर्वास, एसिड हमले से पीडित, बाल दुरूपयोग और व्यपहरण जैसे मामलों में पीडित को राहत स्वरूप प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मीडियेशन, फ्रंट ऑफिस, विधिक साक्षरता क्लब, विधिक सेवा क्लिनिक, नालसा एवं रालसा की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को मध्यस्थता प्रक्रिया की विस्तृत जानकारीदेते हुए नि:शुल्क विधिक सहायता के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में बताया।

विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों के संबंध में बताते हुए छात्रों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 की जानकारी दी। जिस दौरान के.एन.मोदी यूनिवर्सिटी के विधि के छात्र व छात्राओं के साथ ही साथ एचओडी मोनिका शर्मा, फेकल्टी संतोष शर्मा, खुशबू पारीक, रीना कुमावत आदि उपस्थित थे।

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