Jaipur news । जयपुर नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने के बाद पूर्व में निकाय में सदस्य रहे पार्शदों व पूर्व में काम कर रही समितियों को जारी रखने के लिए राजसथान कच्ची बस्ती महासंघ कोर कमेटी के सदस्य एवं कठपुतली नगर कच्ची बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष डॉ ओपी टांक ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जनहित याचिका में कहा है कि सरकार ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 320 के तहत दी गई शक्तियों का गलत उपयोग करते हुए केेवल एक ही व्यक्ति को जयपुर नगर निगम के दोनों बोर्डों का चार्ज देकर उन्हें प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जबकि राज्य सरकार ने दोनों निगमों को अलग बताया है। मध्य प्रदेश ने भी अपनी अवधि पूरी कर चुके नगरीय निकायों में प्रशासनिक समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। जनहित याचिका पर शुक्रवार को सरकार व प्रशासन के प्रतिनिधि भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा तथा याचिका कर्ता ओपी टांक की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में मामले में आगामी तिथि 11 मई तय की है।