राजस्थान में 31 दिन में फैसला, रेप और हत्या के आरोपी मामा को दी फांसी की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
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नागौर/ जिले के मेड़ता शहर स्थित फॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायधीश माननीय रेखा राठौड में आज एक मासूम बालिका से रेप और हत्या के मामले में 31 दिन में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए आरोपी मामा को फांसी की सजा सुनाई है।

पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेडा के अनुसार नागौर के पादूकंला थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर 2020 को मुंह बोले मामा दिनेश पुत्र रामचंद्र जाट(25) अपने रिश्तेदार के यहां गया था और वहां से लौटने के वक्त रिश्तेदार से नशे में होने का नाटक किया और कहा कि उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है इसलिए उसने रिश्तेदार से आग्रह किया कि वे उनकी 7 साल की बच्ची को उसे घर तक छुड़वाने के लिए भेज दे ।

रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी होने और रिश्ते में बच्ची का मामा होने से 7 साल की मासूम बच्ची को दिनेश के साथ भेज दिया । दिनेश ने घर से निकलने के बाद पास में ही खेत में खड़ी बाजरे की फसल में मासूम बच्ची को बिस्किट और कुरकुरे खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ रेप किया और यह बात जगजाहिर हो जाने के डर से उसने मासूम बालिका की हत्या कर शव को खेत की कटीली झाड़ियों में फेंक कर भाग गया ।

बच्ची के नहीं लौटने पर जब घर वालों ने तलाश की तो उसका शव लहुलुहान हालत में पड़ा मिला इस पर तत्काल परिजनों ने पादूकंला थाना पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मामला संगीन होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया आरोपी दिनेश ने पूछताछ में बच्ची से रेप और हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया ।

पुलिस ने 21 सितंबर को अपहरण और हत्या और रेप की धाराओं में के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी तथा इसके बाद प्रकरण से जुड़े सभी गवाह के बयान और दस्तावेज तैयार किए । 27 सितंबर को पुलिस ने सभी आरोपों मैं जुर्म प्रमाणित मान मेड़ता स्थित पोक्सो कोर्ट मे 6 दिन मे आरोपी दिनेश के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी।

विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह के अनुसार न्यायालय में 11 कार्य दिवस पर प्रतिदिन सुनवाई चली और इस दौरान मामले में पीड़िता पक्ष की तरफ से 29 गवाहों के और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह के बयान कराए गए थे।

इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील की मांग पर डॉक्टर टीम के द्वारा आरोपी की मेंटल कंडीशन की जांच भी कराई गई और माननीय न्यायधीश रेखा राठौड़ ने सभी साक्ष्य और सबूतों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को 7 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपियों मुंह बोले मामा दिनेश को दोषी करार दिया और आज आरोपी दिनेश जाट को फांसी की सजा सुनाई ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम