मोर पंखों के उपयोग पर लग सकता प्रतिबंध

liyaquat Ali
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✍️ चेतन ठठेरा


Jaipur news । वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि मोर को शिकार से बचाने के लिए उसके पंखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सारस, गिद्ध, गोडावण, मोर जैसे पक्षियों के संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है।


उन्होंने कहा कि सारस एवं गिद्ध की कैप्टिव ब्रीडिंग करने के अतिरिक्त गोडावण के नये अंडे एकत्रित कर चूजे तैयार कर इन पक्षियों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पक्षियों के घायल या बीमार होने की सूचना मिलने पर तत्काल टीम द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिकार करने की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करने, चालान पेश करने तथा गिरफ्तारी का काम किया जाता हैं।


विश्नोई ने बताया कि गत वर्ष प्रदेश के कुछ वन मण्डलों में जहरीला दाना डालकर पक्षियों के मारे जाने के प्रकरण सामने आये हैं। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु अधिनस्थ स्टाफ द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित गश्त की जाती है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आने पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आमजन में जागरुकता लाने के लिए पक्षी महोत्सव एवं वन्यजीव सप्ताह के आयोजन किये गये हैं।

विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में राज्य के जिलों में ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त नहीं किये हुये हैं। इसका परीक्षण किया जा रहा है।

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