Bhilwara news । जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रा शहरी एवं ग्रामीण में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। राजस्थान-मध्यप्रदेश निम्बाहेडा बार्डर पर फंसे हुए इस जिले के प्रवासी श्रमिकों को निम्बाहेडा, जिला चितौड की बार्डर से निर्धारित स्थान से राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी की पालना को लेकर भीलवाडा जिले में गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिये अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश जारी कर बताया कि सुन्दर लाल बम्बोडा, उपखण्ड अधिकारी रायपुर एवं नोडल अधिकारी, मोबाईल नं. 9829122165 है के साथ नायब तहसीलदार हमीरगढ अंकित सामरिया, मो.नं. 9462404038 एवं वाहन चालक ज्ञानसिंह को लगाया गया है।
इसी तरह राजस्थान-गुजरात रतनपुर बार्डर पर फंसे हुए जिले के प्रवासियों को राजस्थान रोडवेज डीपो उदयपुर अथवा उदयपुर में निर्धारित स्थान से भीलवाडा जिले में गंतव्य स्थान पर लाने के लिये भू-प्रबंध अधिकारी एवं नोडल अधिकारी के.सी. लखारा, जिनके मो.नं. 9414737076, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय भू-प्रबंध अधिकारी भीलवाडा सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ सहायक जयप्रकाश पांचाल, कार्यालय सहायक भूप्रबंध अधिकारी उम्मेद सेन तथा वाहन चालक भगवान सिंह राठौड को नियुक्त किया है।