कठोर कारावास,70 हज़ार का अर्थदंड

liyaquat Ali
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Tonk News (फ़िरोज़ उस्मानी) – बच्चियों के कपड़ेे काटने व चोरी होने के एक प्रकरण में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश मानसिंह चुड़ावत ने दत्तवास थाना क्षेेत्र के  रिंकू नाथ को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तथा 70 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि निवाई तहसील क्षेत्र के ग्राम रामनगर धतुरी में बच्चियों के कपड़े काटने व चोरी होने का मामला पुलिस थाना दत्तवास में रिंकू नाथ पुत्र राकेश जोगी निवासी बोरखेड़ा थाना बौली जिला सवाईमाधोपुर के विरुद्ध दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में परिवादी की ओर से पैरवी पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने की। जिस पर विशिष्ठ न्यायाधीश मानसिंह चुड़ावत ने आरोपी रिंकू नाथ को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को 70 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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