Jaipur News/ चेतन ठठेरा। राजस्थान सरकार ने कोरोनवायरस से लड़ने के लिए अस्थायी अधिनियम लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने ‘राजस्थान महामारी रोग, COVID-19 विनियम, 2020’ जारी किया है। इसका लक्ष्य बीमारी को फैलने से रोकना है।
अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर इस वायरस के बारे में गलत जानकारी नहीं फैलाएगा। किसी भी तरह की जानकारी प्रसारित करने से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
अगर कोई नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे सजा दी जाएगी। इसके मुताबिक सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में संदिग्ध लोगों की जांच के लिए फ्लू कॉर्नर होगा।