कोरोना वायरस- देश मे सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देना अपराध एक्ट लागू

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली ।  कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश मे मच रहे कोहराम और हा-हाकार से आमजन भयभीत हो रहा साथ ही कोरोना को लेकर ही फेक व गलत अफवाहो के वायरल होने से फैल रही दहशत को देखते हुए केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया है । सूत्रो के अनुसार Disaster Management Act( आपदा प्रबधन कानून 2005 ) पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत अब सरकारी विभाग के अलावा किसी भी नागरिक को कोरोना संबंधित कोई भी जानकरी-अपडेट, सोशल मीडिया में शेयर व पोस्ट करना दंडनीय अपराध होगा ।

सूत्रो के अनुसार केन्द्र सरकार के सोलिस्टर जनरल तुषार महत्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर जो अफवाहे भरे फर्जी संदेश चल रहे है इससे आमजन मे भय का घबराहट बनी हुई है जिससे कोरोना वायरस से लडने की चुनौती बनी हुई है और प्रबधंन मे यह अफवाहे व फर्जी संदेश बाधे बन रहे है । इस पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगे है की इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया,, बेव पोर्टल व प्रिंट मीडिया पर कोरोना वायरस पर कुछ प्रकाशित व प्रसारित नही करेगा जो की केन्द्र सरकार द्वारा तंत्र से ततथ्थात्मक रिपोर्ट लिए बिना प्रकाशित व प्रसारित नही करेगा नहो थो यह एक आपदा प्रबंधन कानून 2005 अधिनियम के रूप मे वगीकृत किया माना जाता है ।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के मीडिया से अपेक्षा की है की वह जिम्मेदारी की भावने बनाअः रखते हुए असत्य खबर प्रकाशित व प्रसारित न हो । साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से यह भी आशा की है की वह 24 घंटे के भीतर आमजन की शंकाओं को दूर करने के लिए मीडिया सहित अन्य मंचो के माध्यम दैनिक बुलेटिन जारी किया जाएगा ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम