नई दिल्ली /चेतन ठठेरा । कोरोना वायरस का कहर आईटी व जीएसटी पर भी आ गया और केन्द्र सरकार ने आमजन व व्यापारियों को राहत देते हुए इनकी अवधि जून तक बढा दी है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी दी इसके साथ टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दी है और टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रखी है ।
आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बढाई
वित्त मंत्री ने आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। पहले यह अवधि 30 मार्च तक ही थी
जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ी
वित्त मंत्री ने GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है।। सरकार ने मार्च, अप्रैल, मई जीएसटी रिटर्न फाइन करने की तारीख बढ़ाई है।। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है।। 5 करोड़ रुपये से तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं लिया जाएगा। हालांकि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 9 फीसदी लेट फीस ली जाएगी।
कंपनियों को बोर्ड मीटिंग पर भी राहत
सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कंपनियों की बोर्ड मीटिंग पर बड़ी राहत दी है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है।