जयपुर
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामसागर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर एक लाख रुपए पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा किए जाए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि सांगानेर थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीडि़ता और अभियुक्त एक -दूसरे के परिचित थे। पीडि़ता 2 दिसंबर, 2015 को कपड़ा मार्केट में शॉपिंग पर गई थी। रास्ते में अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया। अभियुक्त ने पीडि़ता को दिल्ली, बिहार और फरीदाबाद ले जाकर पीडि़ता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त ने पीडि़ता को भय दिखाकर शादी भी कर ली।
वहीं पीडि़ता की बहन से बात होने पर उसने दोनों के विवाह को लेकर परिजनों से सहमत होने का झांसा दिया। इस पर अभियुक्त पीडि़ता को लेकर जयपुर आ गया। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को 21 अक्टूबर, 2016 को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।