जोधपुर / संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2017 मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने अंग्रेजी विषय के सभी रिक्त पद भरने का आदेश जारी किया है ।
जस्टिस दिनेश मेहता ने याचिकाकर्ता गिरिजाशंकर की ओर से दायर याचिका पर निर्णय सुनाते हुए व्यापक प्रक्रिया के द्वारा सभी रिक्त पद भरने का आदेश दिया है । याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने कोर्ट को बताया कि संस्कृत शिक्षा निदेशालय की ओर से फरवरी 2018 में उक्त भर्ती में अंग्रेजी विषय के 75 पद हेतु आवेदन मांगे गए थे,लेकिन केवल पांच पदों पर नियुक्ति उपरांत निदेशालय की ओर से उक्त भर्ती को पूर्ण मान लिया गया ।
जबकि 70 पद आज तक रिक्त पड़े हैं । अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए व्यापक भर्ती प्रक्रिया अपनाकर सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है ।
प्रदेश के बेरोजगारों के प्रयासरत वेदपाल धानोठी ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग इस भर्ती में विभिन्न विषयों के ज्यादातर पद रिक्त पड़े हैं,दूसरी तरफ पात्र बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार कर रहें हैं । अंग्रेजी विषय की तरह गणित-विज्ञान के भी ज्यादातर पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं ।