जोधपुर में धारा 144 लागू , 20 जनवरी तक शहर में रहेगी

Dr. CHETAN THATHERA
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Jodhpur News। कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए गृह विभाग के परामर्श पर जोधपुर कमिश्नरेट में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश दो महीने तक लागू रहेंगे।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) राजेश कुमार मीणा ने एक आदेश जारी जोधपुर कमिश्नरेट के पूर्व और पश्चिम जिलों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। यह आदेश बीस जनवरी शाम छह बजे तक जारी रहेंगे। धारा-144 लागू होने के बाद अब एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग गया है। अब यहां पुलिस और सुरक्षा बलों को छोडक़र किसी के भी हथियार लाने और ले जाने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि पर रोक रहेगी।
बता दे कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को धारा 144 लगाने की पावर प्रदान की थी। गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस कमिश्नर को परामर्श जारी किया था। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढक़र सहयोग करे।
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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम