Jodhpur News। राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टा वितरण को लेकर बड़े आदेश जारी किये हैं। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य सरकार की ओर चलाये जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में पट्टा जारी करने पर रोक लगा दी है।रोक के बाद अब पार्क की भूमि, वन भूमि, गोचर भूमि, मन्दिर की भूमि और कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी नहीं होंगे ।
जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने रोशन व्यास की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज बोहरा ने पक्ष रखते हुये हाईकोर्ट को बताया कि सरकार प्लान के अनुसार पट्टे जारी नहीं कर रही है। कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश में सेक्टर प्लान, मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अनुसार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे । सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश में योजना के तहत पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। अब 22 अक्टूबर को मामले में फिर से सुनवाई होगी।