शिक्षा विभाग – शिक्षकों को राहत, नियुक्ति दिनांक से ही देय होगा चयनित वेतनमान

Education Department - Relief to teachers, selected pay scale will be payable from the date of appointment

जोधपुर/ राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ( ट्रिब्यूनल) राजस्थान शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके हाथ में फैसला दिया है की शिक्षकों को चयनित वेतनमान का लाभ उनकी प्रथम नियुक्ति दिमाग से ही दिया जा सकेगा और इस संबंध में ट्रिब्यूनल ने शिक्षा निदेशालय को आदेश की पालना करते हुए वोट देने के लिए भी पाबंद किया है ।

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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर ने कुछ शिक्षकों की ओर से दायर रिट पर ये निर्णय दिया है। हाईकोर्ट इससे पहले भी इसी तरह के आदेश दे चुका है, फिर भी शिक्षा विभाग के अधिकारी चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि से देने में आनाकानी करते हैं।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमेंद्र बोहरा ने कुछ शिक्षको की ओर से ट्रिब्यूनल मे याचिका दायर की थी। अब ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अपील करने वाले शिक्षको के स्थायीकरण के आदेश भले ही 10,12 या 15 वर्षों बाद विभाग द्वारा जारी किये गए हैं, परन्तु उनका प्रभाव यदि प्रथम नियुक्ति से प्रदान किया गया है तो चयनित वेतनमान का लाभ भी उनकी प्रथम नियुक्ति से दिया जाएगा। भले ही स्थायीकरण के आदेश कभी भी जारी किया गया।

स्थायीकरण के आदेश के प्रभाव प्रदान करने के आदेश के अनुसरण में किसी कर्मचारी को प्रथम चयनित वेतनमान व किसी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ भी विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ स्थायीकरण आदेश के प्रभाव में आने की तारीख से जारी न कर स्थायीकरण आदेश के जारी होने की दिनांक से प्रदान करना अनुचित है।

ट्रिब्यूनल ने शिक्षक लक्ष्मणराम नारायणलाल, धनसिंह झाला, गोपाल कृष्ण सोहनलाल जाट, अरूणा अहुजा, रतन चावडा व दमाराम गोदारा की चयनित वेतनमान से सम्बंधित अपीलो को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा उन्हें कमश द्वितीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ स्थायीकरण का आदेश जारी होने की दिनांक से ना प्रदान कर स्थायीकरण कब से प्रभाव से आया है। उस दिन से देने का आदेश पारित किया है। साथ ही शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर अधिकरण के आदेश की अक्षरतः पालना करके रिपोर्ट करें।