Jodhpur News। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को प्रोविजनली आवेदन करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भर्ती का नतीजा जारी नहीं करने और उसे बंद लिफाफे में रखने को कहा है।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता डा.सुनीता साध की ओर से अधिवक्ता निखिल डूंगावत व अधिवक्ता निहार जैन ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून मे विविधता व विसंगति को चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जिसमें पात्रता के लिए एक शर्त अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड भी है।
उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षक और अकादमिक स्टाफ की भर्ती यूजीसी रेग्यूलेशंस 2018 से निर्धारित होती है, जिसमें ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई है जबकि आयोग की यह शर्त अवैधानिक है। खंडपीठ ने कहा कि याची को प्रोविजनली आवेदन की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अंतरिम आदेश से याची का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा। उसके चयन का अधिकार याचिका के अंतिम निस्तारण के अधीन रहेगा।