जयपुर / कर्मचारी रमेश चंद मेघवाल सन 1997 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायती राज विभाग में नियुक्त किया गया था। सन 2009 में कर्मचारी को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया। उसके पश्चात सन 2010 में प्रार्थी को मनरेगा के अधीन सहायक अभियंता के रूप से नियुक्त किया गया। विभाग द्धारा दो बार सन 2013 व 2021 में विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन किया गया।
परंतु प्रार्थी कर्मचारी का मान सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु विचार नही किया गया। प्रार्थी ले अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि विभाग द्धारा जितनी वरिष्ठता सूची जारी की गई है। उनमें प्रार्थी का नाम था। सन 2009 से सहायक अभियंता के पद पर निरंतर कार्य लिया जा रहा हैं। इसके बावजूद प्रार्थी को इस पद पर स्थाई पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। जो की अनुचित है।
माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को स्वीकार करते हुए निर्देश जारी कर पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा ।