सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत क्यों नहीं किया – हाईकोर्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर / कर्मचारी रमेश चंद मेघवाल सन 1997 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायती राज विभाग में नियुक्त किया गया था। सन 2009 में कर्मचारी को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया। उसके पश्चात सन 2010 में प्रार्थी को मनरेगा के अधीन सहायक अभियंता के रूप से नियुक्त किया गया। विभाग द्धारा दो बार सन 2013 व 2021 में विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन किया गया।

परंतु प्रार्थी कर्मचारी का मान सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु विचार नही किया गया। प्रार्थी ले अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि विभाग द्धारा जितनी वरिष्ठता सूची जारी की गई है। उनमें प्रार्थी का नाम था। सन 2009 से सहायक अभियंता के पद पर निरंतर कार्य लिया जा रहा हैं। इसके बावजूद प्रार्थी को इस पद पर स्थाई पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। जो की अनुचित है।

माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को स्वीकार करते हुए निर्देश जारी कर पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम