Jaipur News । सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत विवाह स्थल पंजीयन में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में 31 दिसम्बर, 2020 तक छूट प्रदान की है।
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि आयुक्त नगर निगम जयपुर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2019-20 तक समस्त पूर्ण बकाया एक मुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि 31 मार्च, 2020 तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं 100 रूपये प्रतिदिन का विलम्ब शुल्क एवं ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देय थी। इस अवधि के पश्चात् से समस्त शुल्क, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क नगर निगम जयपुर विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि-2012 के अनुरूप देय होने का प्रावधान था।
उक्त प्रदत्त छूट की अवधि दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ा दी गई है
विवाह स्थल पंजीयन में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में 31 तक छूट
चेतन ठठेरा ,94141-11350
पत्रकारिता- सन 1989 से
दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर,
नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प
समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम