स्थानान्तरण व पदस्थापन के लिए एपीओ का अपनाया जा रहा रास्ता गलत, सख्त हुए सीएस आर्य

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur News ।  मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानान्तरण अथवा पदस्थापन के आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक सुधार विभाग से इस सबंधं में अनुमोदन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि कुछ विभाग, अधिकारियों व कर्मचारियों को एपीओ कर इच्छित स्थानों पर स्थानान्तरण व पदस्थापन हेतु प्रस्ताव शिथिलन के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा देते है। यह व्यवस्था स्थानान्तरण प्रतिबंध की मूल भावना के विपरीत है। इस संबंध में 30 जुलाई 2020 को परिपत्र जारी कर समुचित रूप से निर्देशित किया गया था, यदि फिर भी किसी विभाग से उपरोक्तानुसार एपीओ कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त होंगे तो उसको अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण व पदस्थापन पर प्रतिबंध को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2020 तक हटाया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यह परिपत्र राज्य के समस्त बोर्ड, नियमों, मण्डलों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम