
जयपुर/ राजस्थान में विद्युत कंपनियां अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका देना शुरू कर दिया है विद्युत कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बराबर की 2 माह की राशि बतौर एडवांस सिक्योरिटी जमा कराने के नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा ।क्या है सिक्योरिटी राशि का फंडा और कैसे वसूली का विद्युत निगम उपभोक्ता से यह राशि क्या रहेगी प्रक्रिया पढ़ें पूरी खबर ।
राजस्थान में विद्युत निगम जयपुर अजमेर रोड जोधपुर डिस्कॉम ने अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से करीब 4000 करोड रुपए की वसूली की योजना बनाई है और इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 2 महीने की एडवांस सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए डिमांड नोट बेचना शुरू कर दिया है इन डिमांड नोटिस ओं को लेकर प्रदेश के उपभोक्ताओं में सरकार के प्रति आक्रोश पनपना शुरू हो गया है।
राजस्थान में जयपुर अजमेर जोधपुर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम तीनों कंपनियों को मिलाकर करीब 4600 करोड रुपए का घाटा है और इस घाटे की पूर्ति के लिए एडवांस सिक्योरिटी राशि की योजना इन कंपनियों ने बनाई है राजस्थान में करीब डेढ़ करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। तीनों डिस्कॉम की योजना के अनुसार सिक्योरिटी उपभोक्ता से इस तरह से ली जाएगी जैसे उदाहरण के तौर पर किसी उपभोक्ता का बिल हर महीने का ₹15000 का आता है तो 2 महीने का बिल ₹30000 का हुआ।
इस आधार पर ₹30000 सिक्योरिटी के उस उपभोक्ता को जमा कराने होंगे अर्थात हर मा। जो बिजली का बिल आ रहा है उसे 2 से गुणा कर उतनी ही राशि स्वीकृति की जमा करानी है और अगर किसी उपभोक्ता की ₹5000 या इससे अधिक सिक्योरिटी जमा है तो जो जमा राशि है वह कम कर दी जाएगी शेष राशि बताओ से गिरती ली जाएगी।
बिजली कंपनियों अर्थात तीनों डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को यह डिमांड नोटिस दिया जा रहा है यह डिमांड नोटिस पहुंचने के 1 माह की अवधि के दौरान उपभोक्ता को सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी रोटी राशि जमा नहीं कराने पर डिस्कॉम 30 दिन का नोटिस देकर कभी बिजली कनेक्शन काट सकता है कनेक्शन काटने का अधिकार संबंधित विद्युत ग्रिड स्टेशन के एईएन ऑफिस स्तर पर किया जाएगा अगर विद्युत उपभोक्ता को 2 महीने की विद्युत बिल से भी अधिक का डिमांड नोटिस आ जाता है।
तो उपभोक्ता इस संबंध में सबंधित एईएन कार्यालय में आपत्ति पेश कर समझौता समिति के माध्यम से इस मामले का निपटारा कर सकता है उपभोक्ता को यह सिक्योरिटी राशि विद्युत निगम के सब डिवीजन ऑफिस में नकद भुगतान के रूप में जमा कराई जा सकती है डिस्कॉम यह सिक्योरिटी राशि ₹500 से अधिक जिनके मिले उनसे ही वसूल कर रहा है।
डिस्कॉम के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं को 2000 से ₹15000 तक सिक्योरिटी राशि जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा फैक्ट्री कल कारखाने और व्यवसाई कनेक्शनों पर यह राशि डेढ़ से ₹200000 तक है ।
इस सबंधं मे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (RERC) के अनुसार पिछले 2 साल के 2 महीने के एवरेज विद्युत बिल के बराबर की सिक्योरिटी डिस्कॉम के पास होनी चाहिए यह वसूली जा रहे सिक्योरिटी राशि जब कोई विद्युत उपभोक्ता अपना विद्युत कनेक्शन कट जाता है तो उसे वापस मिलेगी और इस जमा सिक्योरिटी राशिफल डिस्कॉम द्वारा साल में एक बार बैंक की ब्याज दर के के अनुसार ही गुप्ता को ब्याज दिया जाएगा यह ब्याज उपभोक्ता के अप्रैल जुलाई और अगस्त के बिजली के बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा।
किस विधुत कंपनी को कितना घाटा
जयपुर डिस्कॉम– 1475 करोड करीब
अजमेर डिस्कॉम– 400 करोड करीब
जोधपुर डिस्कॉम- 2800 करोड करीब
राजस्थान मे कितने विद्युत कनेक्शन
घरेलू उपभोक्ता– 1.14 करोड
व्यवसायिक- 11 लाख
कृषि- 15 लाख
ग्राहक मध्यम और लघु तथा स्ट्रीट लाइट कनेक्शन- 6 लाख
इंडस्ट्रीज उपभोक्ता- 4 लाख
आकंडे अनुमानित है