Jaipur News । शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल से डीईओ के पदों पर पदोन्नति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा की गई पदोन्नति (डीपीसी) के मामले में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर विभाग द्वारा लगाई गई सुनवाई के बाद सुनवाई करते हुए 21 जून और 28 जून को हुई सुनवाई और विभाग द्वारा पेश किए गए तर्क दस्तावेजों के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आज यह आदेश दिया कि यह पदोन्नति इस पिटीशन के निर्णयअधीन रहेगा लेकिन सरकार आगे कार्य कर सकेगी अर्थात (स्टे वेकेट) करते हुए कोर्ट ने सरकार को डीपीसी के बाद की गई पदोन्नति पर नियुक्तियां देने की राह खोल दी है ।
सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब संभवतया अगले सप्ताह डीपीसी से प्रिंसिपल से डीईओ के पद पर पदोन्नत हुए डीईओ को नियुक्तियां जारी कर देगी ।