रिकॉर्ड नही देने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, रद्द होगा पंजीयन

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur news । प्रमुख शासन सचिव सहकारिता कुंजीलाल मीणा ने कहा कि जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाया जा रहा है ऎसी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी एवं इस्तगासा दायर किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑडिट नही कराने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

मीणा सहकार भवन में गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुड़े अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में जितनी भी गृह निर्माण सहकारी समितियां है जो अवसायन में है। उन्हें दो माह में पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 968 गृह निर्माण सहकारी समितियों में से 231 सक्रिय है, 522 निष्क्रिय है तथा 215 अवसायन में है। उन्होंने सभी संबंधित उप रजिस्ट्रार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही अवसायन कार्यवाही नियत समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समय पर ऑडिट नही करने वाले निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होेंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि किसी एक निरीक्षक के पास ऑडिट एवं पंचनिर्णय के लिए अधिक समितियां नही होनी चाहिए।

रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि राज्य में जितनी भी निष्क्रिय गृह निर्माण सहकारी समितिया है उनको अवसायन में लाया जाए तथा अवसायन में लाकर नियमानुसार पंजीकरण निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए है उन प्रभारियों का दायित्व है कि जिले में इस प्रकार से चल रही गृह निर्माण सहकारी समितियों की रिपोर्ट तैयार कर पंजीयन निरस्त की कार्यवाही की जाए। संबंधित जिला प्रभारी जिलों में हो रही प्रगति के बारे में अवगत कराएंगे।

अग्रवाल ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए समय पर ऑडिट के साथ ऑडिट रिपोर्ट को भी सहकार पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। उन्होेंने कहा कि जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ पंचनिर्णय है उन्हें तीन माह में पूरा करें तथा धारा-55 की जांच को भी तीन माह में पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उप रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करें कि एक निरीक्षक के पास अधिकतम 2 या 3 समितियों की ऑडिट एवं पंचनिर्णय के मामले में भी 2 से 3 समितिया ही निरीक्षक के पास हो।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम