REET – हाईकोर्ट नाराज, चीफ सेक्रेट्री, एसीएस गृह व एसीएस शिक्षा गोयल को नोटिस जारी

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर/ शिक्षक बनने के लिए आयोजित रीट – भर्ती परीक्षा (REET Recruitment Exam) को लेकर हुई धाधंली व विवाद जारी है और यह सरकार के गले की फांस अभी भी बनी हुई है । रीट लेवल-2 को रद्द करने पर हाईकोर्ट (High Court) ने नाराजगी जताई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब दोनों परीक्षा एक ही एजेंसी ने कराई तो लेवल-2 को ही क्यों रद्द किया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव उषा शर्मा (Chief Secretary Usha Sharma) , अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अभय कुमार और शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल के साथ ही रीट के कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरभि पारीक, रविंद्र कुमार सैनी सहित रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने एक ही एजेंसी के जरिए रीट लेवल एक और लेवल दो की परीक्षा आयोजित करवाई थी। जिसमें 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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सरकार ने 7 फरवरी को केवल लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया। लम्बे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। फिर भी सरकार ने लेवल-1 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। जबकि लेवल-2 को रद्द कर दिया है।

अब तक यह भी साबित नहीं हुआ है कि पेपर लीक में कितने लोग शामिल थे। परीक्षा में शामिल कितने अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का फायदा उठाया है। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नीट-2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जहां लाखों लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं।

उस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे में पेपर लीक करने और उसका लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अलग कर ईमानदारी से पास हुए अभ्यर्थियों को लेकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि रीट के दोनों लेवल की परीक्षा आयोजित कराने वाली एक ही एजेंसी है।

सरकार ने लेवल-2 के मामले में परीक्षा कराने में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर परीक्षा को रद्द किया है। लेवल-1 की परीक्षा जारी रखते हुए उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार के पेपर रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
प्रदेश में ग्रेड थर्ड टीचर के 31 हजार पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की पिछले साल सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित करवाई गई थी।

इसके 36 दिन बाद रीट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसमें से 11 लाख चार हजार 216 को पात्र घोषित किया गया था। इनमें लेवल-1 के लिए 3 लाख तीन हजार 604 और लेवल-2 के लिए 7 लाख 73 हजार 612 को पात्र घोषित किया गया था।

लेकिन भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद लेवल-2 के पेपर के लीक होने सबंधी विवाद में सरकार ने लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया।

छात्रों के विरोध को काम करने के लिए भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाते हुए कुल 62 हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला किया। जिसमें लेवल-1 के 15 हजार 500 पदों पर पिछले साल सितम्बर में आयोजित हुई परीक्षा के आधार पर कटऑफ जारी कर नियुक्ति देने कि तैयारी शुरू हो गई है। जबकि 46 हजार 500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम