रेप मामला – मंत्री जोशी पुत्र रोहित को राहत, मिली अग्रिम जमानत

rohit joshit

नई दिल्ली/ जयपुर/ राजस्थान मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट जलदाय मंत्री और गहलोत के खास महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी को रेप के मामले में राहत मिल गई है कोर्ट ने रोहित जोशी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

आरोपी रोहित जोशी की ओर से एडवोकेट दीपक चौहान ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर लंबी बहस प्रक्रिया के बाद आखिर आज एडीजे विनय सिंघल ने रोहित जोशी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है

विदित है कि जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी पर जयपुर की एक महिला पत्रकार(23) मैं रोहित जोशी पर रेप करने बंधक बनाने अश्लील वीडियो और फोटो से ब्लैकमेल करने तोता अप्राकृतिक सेक्स करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं कर 29 मई को दिल्ली सदर थाने में एक मामला रोहित जोशी के खिलाफ दर्ज कराया था इस मामले को लेकर राजस्थान की सियासत काफी गर्म आई थी और दिल्ली पुलिस की एक टीम रोहित की तलाशी के लिए जयपुर की आई थी और तब रोहित जोशी घर से लापता हो गया था इस पर दिल्ली पुलिस में रोहित जोशी के पिता कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के आवास पर नोटिस भी चस्पा कर 8 तारीख को रोहित जोशी को थाने में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे ।