राजस्थान सरकार ने जारी की अनलाॅकडाउन 04 की गाइडलाइन क्या

Dr. CHETAN THATHERA
1 Min Read

Jaipur news । केन्द्र सरकारद्वारा अनलाॅकडाउन -04 की गाइडलाइन जारी करने के बाद आज राजस्थान सरकार प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन गृह विभाग ने की जारी।
30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज व अन्य सभी शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।


21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी टीचर्स से गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे।
इसके लिए पहले पैरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। स्विंग पूल, सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क, थियेटर आदि बंद मगर 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर को अनुमति।
7 सितंबर से मेट्रो संचालन को अनुमति।
21 सितंबर से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक व अन्य बड़े आयोजनों को अनुमति,मगर अधिकतम संख्या सीमा 50 व्यक्ति व उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य।
वैवाहिक कार्य में सामाजिक दूरी रखते हुए अधिकतम संख्या सीमा 50 व मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना करना अनिवार्य।
अंतिम संस्कार में संख्या सीमा 20, उर 21 सितंबर बाद *से अधिकतम संख्या 50 होगी।
नियम उल्लंघन पर जुर्माने के साथ दण्ड।
कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी।

Share This Article
Follow:
चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम