Jaipur।राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि को देखते हुए होली का त्योहार तथा शब-ए-बारात के आथोजनो पर रोक लगा दी है । धुलण्डी सार्वजनिक स्थल पर खेलने पर रोक रहेगी ।
गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी की गयी गाईड लाईन्स की निरन्तरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया है।
विदित है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली का त्यौहार घरों में मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी । राज्य सरकार ने भी लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।
उक्त निर्देशो की उल्लंघन करने वालों के विरूद् राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत कठोर दंण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।