Jaipur News । जयपुर पुलिस ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए राजस्थान विधानसभा भवन के चारों तरफ, जनपथ एवं सिविल लाईन्स क्षेत्र में रैली, धरना,प्रदर्शन एवं जुलूस पर रोक लगा दी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि धारा 144 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुये शुक्रवार को एक आदेश जारी कर स्टेच्यू सर्किल से विधान सभा तक के जनपथ, विधानसभा भवन के चारों तरफ,सचिवालय, तिलक मार्ग,वानिकी पथ, सहदेव मार्ग,सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग से राजभवन सर्किल तक एवं राजभवन सर्किल से राममन्दिर सर्किल,हवा सडक़,रामनगर चौराहा, राजभवन सर्किल से अजमेर रोड़ टी पाइन्ट होते हुये नाटाणियों का चौराहा अजमेर रोड सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग पानी की टंकी तक के क्षेत्र में सडक़ व फुटपाथों का क्षेत्र प्रतिबंध में शमिल है। इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे और इसके साथ ही धरना, जुलूस, रैली, आमसभा एवं प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नारे एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य धातक हथियार लाठी, ईंट ,पत्थर, डंडा आदि लेकर नहीं चलेगा और कोई भी व्यक्ति अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों व उत्पात करने वालों को आश्रय नही देगा। जुलूस व प्रदर्शन में भाग ले रहे व्यक्तियों द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने की इच्छा व्यक्त करने पर उनकी अनुमति या स्वीकृति के पश्चात चार व्यक्तियों का शिष्टमंडल उपरोक्त प्रतिबंधो का पालन करते हुये ज्ञापन दे सकेगा।
इस आदेश का उल्लंधन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। यह आदेश राजकीय कर्तव्यों में नियोजित राजकीय कर्मचारी तथा पुलिस कर्मचारियों जिन्हें अपने राजकीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए शस्त्र रखना आवश्यक है उन पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 1 जनवरी 2021 से 1 मार्च 2021 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।