राजस्थान में फिर स्कूली विद्यार्थी आए कोरोना पॉजिटिव स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक, बिना मास्क का प्रवेश नहीं

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर/ राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है और स्कूलों में विद्यार्थियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला आज भी लगातार जारी रहा आज जयपुर और अजमेर में 4 विद्यार्थी पॉजिटिव आए हैं विद्यार्थियों के लगातार पॉजिटिव आने को लेकर गंभीर हुई सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी कर दिए जिसके तहत स्कूलों में प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी गई है साथ ही बिना मासिक के प्रवेश देने पर भी पाबंदी कर दी गई।

प्रदेश मैं 16 नवंबर से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ स्कूल में खोलने के साथ ही वित्त स्कूलों में विद्यार्थियों के लगातार पॉजिटिव आने का दौर जारी है आज जयपुर में फिर 3 विद्यार्थी पॉजिटिव आए वही अजमेर में गांधी चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा पॉजिटिव आ गई है।

सरकार ने स्कूलों में लगातार विद्यार्थियों के पॉजिटिव आने के क्रम को गंभीरता से लेते हुए आज नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत अभी स्कूलों में बिना मास्को के विद्यार्थियों शिक्षक गणों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसके साथ ही प्रार्थना सभाएं मनोरंजन के साथ कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे तथा विद्यार्थियों के बेटे की व्यवस्था मैं भी बदलाव करते हुए 2 गज की दूरी की पालना की जाएगी तथा कक्षा कक्षों का रोज सैनिटाइजेशन करना होगा साथ ही विद्यालय की स्टेशनरी फर्नीचर आदि को भी रोज सैनिटाइजर करना होगा तथा बिना अभिभावक की अनुमति के विद्यार्थी को विद्यालय में जबरदस्ती उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा विद्यार्थी और उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब होने पर इसकी सूचना विद्यालय संस्था प्रधान को लेनी होगी ।

स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास भी चलानी होंगी।

सभी स्टाफ के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य हाेगा।

गृह विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर को जारी हुए आदेश के अनुसार स्कूल में किसी एक के भी पॉजिटिव आने पर स्कूल या संस्था के संबंधित क्लासरूम को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

स्टाफ के के साथ-साथ मास्क अनिवार्य होगा।
– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागामन हेतु संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इसके साथ ही वाहनों में सिटिंग अरेंजमेंट सीट की क्षमता के अनुसार ही रखना होगा।
– शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व विद्यार्थियों को अपने परिजनों/ अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी।

– शिक्षण संस्थानों में सभी स्टाफ और विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य करनी होगी, इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
– पढाई के दौरान संस्थान में और आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं ‘नो मास्क नो एंट्री’ की पालना करना जरूरी होगा। कोई मास्क नहीं लगाकर आता है तो शिक्षण संस्थान उसे उपलब्ध कराएगा।
– नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी के अनुसार करनी होगी।

नोट – विस्तृत गाइडलाइन अंदर है

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम