Jaipur। राजस्थान (Rajashtan) में नए दोपहिया एवं अन्य वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर (Registration number) को रीटेन करना अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन (Return old number) के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम (Rajasthan Motor Vehicle Rules),1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार यदि दोपहिया वाहनों में पुराने यान का पंजीयन क्रमांक नए यान पर रीटेन किया जाना है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 है, तो इसको रीटेन करने के लिए निर्धारित शुल्क 10 हजार रुपये देय होगा। दोपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10 हजार रुपये को घटाकर पांच हजार रुपये किया जाएगा।
संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दोपहिया से भिन्न वाहनों के लिए पुराने यान के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 को नए यान पर रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रुपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रुपये प्रस्तावित की गई है।
इसी प्रकार, दोपहिया से भिन्न वाहनों पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रुपये के स्थान पर शुल्क राशि 21 हजार रुपये की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को वाहन नम्बर रीटेन करने के अवसर देने के लिए रीटेनशन शुल्क कम करने का यह निर्णय किया है।
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