Jaipur News। राजस्थान के कार्मिक विभाग एक आदेश जारी कर अब आरएएस(RAS), आरपीएस(RPS)सहित कुछ ऐसे अधिकारियों को उनके गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग अर्थात नियुक्ति नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने आज जारी किया।
आदेश के तहत एसडीएम पुलिस उप अधीक्षक तहसीलदार पुलिस निरीक्षक पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को उनके गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी और उनका गृह जिला राज्य संपत्ति सेवा पुस्तिका में जो अंकित है । उसे ही गृह जिला माना जाएगा गैरान द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि महिला अधिकारी होने की स्थिति विवाह उपरांत पति के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही गृह जिला परिवर्तित किया जा सकेगा।