Rajasthan :मुख्यमंत्री किसान साथी योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

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Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana :शुरू की गई है, पात्रता रखने वाले किसान राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे, योजना से जुड़ी जानकारी जैसे-दस्तावेजों की सूची, योजना में मिलने वाली राशि,आवेदन प्रक्रिया आदि आप इस पेज में जानकारी देख सकेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana: 24 फरवरी 2021 को इसकी शुरुवात की गयी। योजना के तहत मदद राशि 50 हजार से 2 लाख तक किसान की परिस्थिति के अनुसार उन्हें दी जाएगी। इसके लिए किसान की आयु 15 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021 मुख्यमंत्री किसान साथी योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, (रजिस्ट्रेशन) राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021 सरकार किसानों की आजीविका व उनके हित के लिए अनेको योजनायें चलती है जिनसे किसानो को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ताकि उन्हें खेती करने में कोई समस्या हो तो उसका समाधान तुरंत किया जा सके। उसी दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान साथी योजना 2021 भी किसान भाइयों के हितार्थ लागु की गयी है।

खेती से सम्बधित कोई भी कार्य करते वक्त कोई भी असामयिक मृत्यु, आंशिक या स्थायी विकलांगता या दुर्घटना होती है(भगवान न करे कभी किसी भी किसान भाई के साथ कोई हादसा हो) तो, सरकार द्वारा किसान भाइयों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

हमने इस योजना से जुडी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख में देने की कोशिश की है, जिससे की हमारे सभी किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान साथी योजना 2021 का लाभ मिल सके। जानकारियों में शामिल है जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है? इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana : के अंतर्गत यदि कृषि गतिविधियों के अंतर्गत किसान की असामयिक मृत्यु, आंशिक या स्थायी विकलांगता या दुर्घटना होती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

आवेदक किसान की असामयिक मृत्यु होने पर आवेदक का उत्तराधिकारी उसका परिवार या उसका कोई सदस्य होगा और यदि किसान आंशिक या स्थायी विकलांगता या दुर्घटना का शिकार होता है तो एसी स्थिति में आवेदक स्वयं लाभार्थी होगा। दुर्घटना होने के 6 महीने बाद आवेदन करने वाले आव आवेदकों को एस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संबंधित विभाग में जमा करना होता है।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता आवेदक यानि की लाभार्थी की आयु 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए। असामयिक मृत्यु, आंशिक या स्थायी विकलांगता या दुर्घटना होती है तो एसी स्थिति में लाभ की राशी किसे मिलेगी, इसका पूरा विवरण निचे दिया गया है-

माता पिता: आवेदक के माता-पिता को लाभ की राशि मिलेगी यदि लाभार्थी के बच्चे एवं पति पत्नी अनुपस्थित हैं।

पति या फिर पत्नी: यदि आवेदक की मृत्यु हो गई है, या फिर आवेदक विकलांग हो गया है, तो आवेदक के पति या फिर पत्नी को लाभ की राशि मिलेगी।
बच्चे: आवेदक के बच्चों को लाभ की राशि मिलेगी यदि आवेदक की पति या पत्नी अनुपस्थित है।

पौत्र तथा पौत्री: यदि आवेदक के पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं है तो उस स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के पौत्र तथा पौत्री को मिलेगी।
बहन: यदि आवेदक की कोई अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन आवेदक के साथ रहती है तो इस स्थिति में लाभ की राशि आवेदक के कोई अन्य रिश्तेदार ना होने पर बहन को मिलेगी।

वारिस: यदि आवेदक कि पति या फिर पत्नी, बच्चे, माता पिता, पुत्र या पुत्री एवं बहन नहीं है तो इस स्थिति में यदि लाभार्थी का कोई वारिस, वारिस अधिनियम के अंतर्गत है तो लाभ की राशि उसे मिलेगी।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021 माध्यम से राज्य के किसानों के साथ खेती करते वक्त होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में होने वाली शारीरिक/व्यक्तिगत हानि के एवज में ढाढस बंधाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

आर्थिक सहायता के अनुरूप ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की मदद किसान या किसान के परिवार को दी जाएगी। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों को दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी लड़ने व परिवार के भरण-पोषण में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021 की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट की घोषणा करते हुए 24 फरवरी 2020 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत यदि खेती से सम्बधित कोई भी कार्य करते वक्त कोई भी असामयिक मृत्यु, आंशिक या स्थायी विकलांगता या दुर्घटना होती है तो, सरकार द्वारा किसान भाइयों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

आर्थिक सहायता के अनुरूप ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की मदद किसान के परिवार को दी जाएगी। इस योजना का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

अगर किसान के शारीरिक अंग विक्षत/गम्भीर चोटिल हो जाते है, जिसके कारण वह कम करने में अक्षम हो जाये और किसान के परिवार में कमाने वाला सिर्फ वही एक हो तो ऐसे में इस योजना से मिलने वाले लाभ से अपना इलाज भी करवा पाएंगे व अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर पाएंगे, आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेंगे।

उनको किसी के सामने हाथ फ़ैलाने की आवश्यकता नही होगी। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से खेती करते वक्त होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में होने वाली शारीरिक/व्यक्तिगत हानि के एवज में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक सहायता से किसानों को दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से लड़ने व परिवार के भरण-पोषण में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021 के लाभ क्या है? इस योजना के माध्यम से यदि किसान की खेती से सम्बन्धित गतिविधियों के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹5000 से लेकर ₹200000 तक मिलेगी।

आवेदक किसान की असामयिक मृत्यु होने पर आवेदक का उत्तराधिकारी उसका परिवार या उसका कोई सदस्य होगा और यदि किसान आंशिक या स्थायी विकलांगता या दुर्घटना का शिकार होता है तो एसी स्थिति में आवेदक स्वयं लाभार्थी होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान या परिवार को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।

यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान या परिवार को जमा करना होगा। यदि किसान या परिवार दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र जमा करता है तो इस स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से किसान अपना इलाज करवा सकता है।

Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021 की सहायता से किसानों को दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से लड़ने व परिवार के भरण-पोषण में भी सहायता मिलेगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान की मृत्यु/विकलांगता दुर्घटना से होने पर ही किसान या परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। जल्द सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी। इस योजना का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ रूपए रखा गया है। मुख्यमंत्री किसान साथी योजना लिए कौन पात्र है? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी विकलांग व्यक्ति का पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है।

यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक या बालिका या फिर पति या पत्नी होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए। आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री किसान साथी योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज: Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
एफ.आई.आर. एवं मौके की पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र आयु का प्रमाण सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर क्षतिपूर्ति बॉन्ड हेयर डिटेल रिपोर्ट बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करते है-सबसे पहले अपने जिले या तहसील के कृषि विभाग में जाना है। वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन हेतु आवेदन पत्र लेना है।

फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक भरने है। फॉर्म भरने में किसी की सहायता भी ले सकते हैं। अब अपने सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ कृषि विभाग में जमा करवाने है।

बैंक खाते की जानकारी भी सलग्न करें, क्योकिं अनुदान राशी सीधे खाते में भेजी जाएगी। कृषि विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र व दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। आवेदन पत्र व दस्तावेज सही होने पर लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी।

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