जयपुर
एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने एनआरएचएम में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आईएएस नीरज के पवन, लेखाधिकारी दीपा गुप्ता, स्टोर कीपर जोजी वर्गीस और दलाल अजीत कुमार सोनी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम व आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है। वहीं अदालत ने अनिल कुमार अग्रवाल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के चलते कार्रवाई समाप्त कर दी है।
मामले के अनुसार एनआरएचएम में प्रिटिंग सामग्री सप्लाई करने वाले एक कारोबारी ने एसीबी में शिकायत की थी। जिसमें कहा गया था कि दलाल अजीत सोनी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार करने वाली फर्मों से टेंडर जारी कराने व बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेता है। जिसमें अन्य आरोपियों की भी सांठगांठ है। इस पर एसीबी ने आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पर लेकर कार्रवाई की। एसीबी ने प्रकरण में एनआरएचएम में तत्कालीन मिशन डायरेक्टर नीरज के पवन सहित अन्य आरोपियों को वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। करीब डेढ़ साल बाद सरकार ने नीरज के पवन को नवंबर 2017 में उन्हें बहाल किया था।