प्रबोधकों की वेतन विसंगति एक माह में करें दूर – हाईकोर्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur news । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह वर्ष 2008 की भर्ती में नियुक्त प्रबोधकों की वेतन विसंगति का विवाद एक माह में तय करे। इसके लिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश उमा शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2008 में 11 हजार 170 रुपये के मूल वेतन पर हुई थी। वहीं इसी भर्ती में वर्ष 2012 में नियुक्त हुए दूसरे प्रबोधकों का मूल वेतन विभाग ने 12 हजार नौ सौ रुपये तय किया है। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को करीब तीन हजार रुपये वेतन कम मिल रहा है। याचिका में कहा गया की कई जिलों में इस वेतन विसंगति को दूर किया जा चुका है, लेकिन अब तक याचिकाकर्ताओं की वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को एक माह में वेतन विसंगति दूर करने के आदेश दिए हैं।
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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम